आईएनएक्स मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत

आईएनएक्स मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत

Anita Peddulwar
Update: 2019-07-04 14:18 GMT
आईएनएक्स मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई । सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत दे दी। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के केस में अभी मुंबई की भायखला जेल में बंद है। आईएनएक्स केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम आराेपी हैं।

विशेष जज अरुण भारद्वाज ने इंद्राणी की अर्जी पर उसे माफ करते हुए गवाह बनने की इजाजत दे दी। उन्हाेंने उसे 11 जुलाई काे पेश हाेने काे कहा है, ताकि संबंधित कागजात देखने के बाद औपचारिक मंजूरी दी जा सके। सीबीआई ने पहले कोर्ट में कहा था कि उसके पास बातचीत के रूप में ऐसे सबूत हैं, जिनके बारे में सिर्फ इंद्राणी को पता है। इसलिए इससे केस को मजबूत मिलेगी। पिछले साल इंद्राणी ने कोर्ट में अाईएनएक्स मीडिया से जुड़ा एक गोपनीय बयान दिया था। इसके बाद उसने केस में गवाह बनने के लिए याचिका दायर की थी। जांच कर रही एक अन्य एजेंसी ईडी का दावा है कि यह बात सामने आई है कि आईएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता से मुलाकात की थी, ताकि उनके आवेदन में देरी न हो।  

पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान अनियमितता का आरोप

सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपए फंड देने की मंजूरी देने में विदेशी निवेश संवर्धन बाेर्ड ने अनियमितता बरती। एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लाॅन्ड्रिग निराेधक कानून के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चिदंबरम के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी थी। ईडी ने कार्ति की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति और एक कंपनी भी अटैच कर दी थी।

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