कोरोना के नाम पर जमानत चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी , कोर्ट ने किया इंकार

कोरोना के नाम पर जमानत चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी , कोर्ट ने किया इंकार

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-15 13:53 GMT
कोरोना के नाम पर जमानत चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी , कोर्ट ने किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  मुंबई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। भायखला जेल में बंद इंद्राणी ने दावा किया था कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए वह कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा कोरोना के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह निश्चित नहीं है कि कब उसके मुकदमे की सुनवाई शुरु होगी। लिहाजा उसे 45 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए। ताकि वह अपनी बीमारियों का उपचार करा सके। 
न्यायाधीश जे सी जगदाले के सामने मुखर्जी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई।

सरकारी वकील ने इंद्राणी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा की मुखर्जी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जेल में उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। हाईपावर कमेटी के दिशा निर्देश के तहत मुखर्जी जमानत के लिए पात्र नहीं है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मुखर्जी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। अब तक मुखर्जी के चार जमानत आवेदन खरिज किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि साल 2012 में शीना बोरा की हत्या की गई थी। शीना बोरा, इंद्राणी की बेटी थी। जांच के बाद इस मामले में इंद्राणी, मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी व संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच की है। 

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