रंजीत सफेलकर के साथी को अंतरिम अग्रिम जमानत

रंजीत सफेलकर के साथी को अंतरिम अग्रिम जमानत

Anita Peddulwar
Update: 2021-05-05 08:20 GMT
रंजीत सफेलकर के साथी को अंतरिम अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रंजीत सफेलकर की गैंग से जुड़े राकेश काले को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। राकेश काले और गैंग के अन्य सदस्यों पर कलमना पुलिस ने धारा 386, 506(2), 294, 120-बी, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर मकोका के तहत भी कार्रवाई हुई है। 

जान से मारने की धमकी देने का है आरोप
दर्ज मामले के अनुसार फरियादी रवि दिकोंडवार की दुकान हड़पने के लिए आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का संबंध सफेलकर गैंग से है। गैंग ऐसे ही लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वसूली किया करती थी। इन पर भू-खंड हड़पने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे कई मामले दर्ज हैं। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपए की दो शुअरटी व अन्य शर्तों के आधार पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। आरोपी की ओर से एड. नीतेश समुद्रे ने पक्ष रखा।
 

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