नागपुर सहित 6 जिलों में रेत घाट नीलामी पर अंतरिम स्थगन

हाईकोर्ट के आदेश नागपुर सहित 6 जिलों में रेत घाट नीलामी पर अंतरिम स्थगन

Anita Peddulwar
Update: 2022-02-25 07:53 GMT
नागपुर सहित 6 जिलों में रेत घाट नीलामी पर अंतरिम स्थगन

डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर जिले के साथ ही भंडारा, गोंदिया, गड़चिरोली, चंद्रपुर और वर्धा के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 3 सप्ताह का अंतरिम स्थगन लगाया है। न्यायमूर्ति नितीन जामदार और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने 4 अलग-अलग याचिकाओं पर एकत्र सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नीलामी से पहले पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के प्रशासन के दावे को न्यायालय ने सही माना है। जिला प्रशासन ने नीलामी के पश्चात ठेकेदारों पर पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जिम्मेदारी डाली थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति नितीन जामदार और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रक्रिया पर अंतरिम स्थगन आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर और अधिवक्ता निधि दयानी ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार और जिलाधिकारी की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता एन. एस. राव ने पक्ष रखा।
 

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