सुसाइड नोट में नाम होना काफी नहीं, गलत मंशा भी सिद्ध होनी चाहिए

सुसाइड नोट में नाम होना काफी नहीं, गलत मंशा भी सिद्ध होनी चाहिए

Anita Peddulwar
Update: 2020-11-18 06:24 GMT
सुसाइड नोट में नाम होना काफी नहीं, गलत मंशा भी सिद्ध होनी चाहिए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कल्पेश वर्मा नामक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी वाशिम जिले के रिसोड नगर परिषद के तत्कालीन मुख्याधिकारी सुधाकर पानझाडे, नगरसेविका मीना अग्रवाल, उनके पति अशोक अग्रवाल व सुनील बागड़िया नामक व्यवसायी को बरी किया है। कल्पेश के भाई की शिकायत पर रिसोड थाने में आरोपियों के खिलाफ 10 अप्रैल 2016 को भादवि 306, 120-बी, 477-सी व 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने यह माना कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किसी व्यक्ति को तब ही सजा दी जा सकती है, जब उसकी गलत मंशा सिद्ध की जा सके। केवल सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम आना ही काफी नहीं है। दरअसल, कल्पेश के परिवार के पास क्षेत्र में 327 वर्ग मीटर जमीन है। यहां बने निर्माणकार्य को अवैध बता कर इसे गिराने के लिए नप ने कल्पेश के पिता को नोटिस भेजा था। वर्मा परिवार और प्रशासन का यह विवाद दीवानी न्यायालय में भी पहुंचा था। 7 अप्रैल को कल्पेश ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने आरोपियों के नाम लिखे थे।

जमीन का आधा हिस्सा मांग कर दबाव बनाने का आरोप
कल्पेश के परिवार ने आरोप लगाया कि अपने पद की धौंस दिखाकर कल्पेश से जमीन में आधा हिस्सा मांगा गया था। इसके कारण तनाव में आकर कल्पेश ने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण में कोर्ट ने माना कि सुसाइड नोट या किसी भी अन्य प्रकार से पीड़ित परिवार यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आरोपी अधिकारी-पदाधिकारियों ने कल्पेश को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई या प्रताड़ित किया। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। 

10 को पेश किया गया था न्यायालय में
पुलिस ने मामला दर्ज कर मो. तनवीर, जीशान खान को गिरफ्तार कर 10 नवंबर काे न्यायालय में पेश किया था। दोनों का 16 नवंबर तक पुलिस रिमांड मिला था। इस दौरान 15 नवंबर को इनसे मिली जानकारी के आधार पर उमैरुद्दीन फैजुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। तीनों को पुलिस ने 16 नवंबर को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया। तीनों को अब 20 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई जोन क्रमांक-5 के पुलिस उपायुक्त निलोत्पल, कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष बाकल, द्वितीय पुलिस निरीक्षक राधेलाल पाल के आदेश पर सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश कन्नाके आदि ने की।

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