मां के हत्यारे को मिली सजा-ए-मौत, 2017 में की थी मां निर्मम हत्या

मां के हत्यारे को मिली सजा-ए-मौत, 2017 में की थी मां निर्मम हत्या

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-13 07:54 GMT
मां के हत्यारे को मिली सजा-ए-मौत, 2017 में की थी मां निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवकांत पाण्डे के न्यायालय ने हत्या के एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा-ए-मौत दी है। वारदात एक जनवरी 2017 को ठेमी थाना अंतर्गत ग्राम सांकल में हुई थी जिसमें एक आरोपी अशोक पिता कुंजीलाल रजक ने अपनी मां झुम्मकबाई का सिर धड़ से अलग कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने बताया कि दिनांक एक जनवरी 2017 को ग्राम सांकल थाना ठेमी निवासी फरियादी बरखा रजक ने थाना ठेमी में सूचना दर्ज कराई थी कि घटना दिवस को आरोपी अशोक रजक जो जो मेरा छोटा देवर है, मृतक सास झुम्मकबाई और मैं अपने घर पर थे। आरोपी घर पर सो रहा था। मां ने दोपहर 3.30 बजे उसे उठाया, इससे नाराज होकर आरोपी ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया तथा घसीटकर बाड़े में ले गया तथा फावड़े से गर्दन पर वार करके सिर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी ने अपने बचाव में स्वयं को पागल होना बताया। न्यायालय ने मेडीकल कॉलेज जबलपुर में उसकी जांच कराई तो मनोचिकित्सक ने उसे सामान्य बताया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया।
 फावड़ा के लेनदेन पर दो लोगो में विवाद - नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील अंतर्गत ठेमी थाना क्षेत्र के बम्होरी गांव में देर साम को दो लोग प्रदीप लोधी एवं विवेक पटेल के बीच तसला , फावड़ा के लेनदेन पर विवाद हो गया ओर फिर विवाद इतना बढ गया की विवेक पटेल ने प्रदीप लोधी पर बंदूक से फायर कर दिया जिस्से प्रदीप के हाथ व पेट में गोली व उसके छर्रे लग गये जिसके बाद विवेक पटेल घटना स्थल से भाग गया और परिवार के लोग घायल प्रदीप को नरसिंहपुर अस्पताल लेकर के पहुचे जहा पर घायल युवक को प्रथमिक उपचार देकर जबलपुर रेफर कर दिया गया । वही ठेमी थाना पुलिस ने अरोपी पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है ।

 

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