महिला टीचर ने किया था नाबालिग छात्र का यौन शोषण, कोर्ट ने दी जमानत

महिला टीचर ने किया था नाबालिग छात्र का यौन शोषण, कोर्ट ने दी जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-03 18:45 GMT
महिला टीचर ने किया था नाबालिग छात्र का यौन शोषण, कोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उस महिला ट्यूशन टीचर को जमानत प्रदान कर दी है जिस पर 17 वर्षीय एक छात्र का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। जस्टिस प्रकाश नाइक ने आरोपी टीचर को जमानत देते हुए कहा कि इस बात पर यकीन करना कठिन है कि टीचर ने जबरन दबाव बनाकर छात्र का कई बार यौन उत्पीड़न किया होगा।

छात्र ने पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया था कि महिला शिक्षिका ने जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उसे शीतलपेय में कुछ मिलाकर दिया था, इसके बाद उसका यौन शोषण किया। छात्र की शिकायत के आधार पर कांजुर मार्ग पुलिस ने टीचर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 328, 504 व पास्को कानून की धारा के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार किया था। लिहाजा उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था।

अपने आवेदन में टीचर ने कहा था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। क्योंकि छात्र एक वकील का बेटा है और साथ ही वह एक पुलिस अधिकारी का भतीजा है।  मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कहा कि छात्र ने अपने आरोपों में कहा है कि उसका कई बार यौनशोषण किया गया फिर भी उसने न तो इस विषय में शिकायत दर्ज कराई और न ही इसकी जानकारी अभिभावकों को दी।

छात्र के मुताबिक यौन शोषण की पहली घटना 15 मार्च 2018 को हुई थी जब वह टीचर के घर में जन्मदिन की पार्टी में गया था। जस्टिस ने छात्र के दावे पर अविश्वास व्यक्त करते हुए महिला टीचर को 20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी और उसे कुछ समय के लिए हर शनिवार पुलिस स्टेशन में जाने को कहा।

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