कमलनाथ सरकार का मॉब लिंचिंग पर बड़ा फैसला, कानून में संशोधन को मंजूरी

कमलनाथ सरकार का मॉब लिंचिंग पर बड़ा फैसला, कानून में संशोधन को मंजूरी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-28 11:34 GMT
कमलनाथ सरकार का मॉब लिंचिंग पर बड़ा फैसला, कानून में संशोधन को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश में लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसाओं को रोकने के लिए कमलनाथ सरकार ने कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में शामिल होने वालों को तीन से चार साल तक की जेल हो सकती है। 

इसके लिए सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-200 को संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्य के पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। सरकार 8 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा सत्र में नया कानून पटल पर लाएगी। 

अगर विधानसभा में इसे मंजूरी मिलती है तो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को छह महीने से चार वर्ष तक की सजा हो सकती है। जबकि 25 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। वहीं गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या की जाती है तो सजा न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच साल तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अपराध दोहराने पर सजा दोगुनी कर दी जाएगी। साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी सजा दी जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी कार्यकाल के दौरान इस कानून को कमजोर कर दिया गया था। इसी कारण बीते महीने सिवनी में गोमांस ले जाने के शक में एक मुस्लिम व्यक्ति और एक महिला की पिटाई हुई थी। 


 

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