विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग रहने पर लॉन का लाइसेंस होगा रद्द, कार्रवाई जारी

विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग रहने पर लॉन का लाइसेंस होगा रद्द, कार्रवाई जारी

Anita Peddulwar
Update: 2021-02-19 06:38 GMT
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग रहने पर लॉन का लाइसेंस होगा रद्द, कार्रवाई जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती से नियमों पर अमल करने के निर्देश जिलाधिकारियों  को दिए। कोरोना के चलते लॉन या हॉल में 50 से ज्यादा लोग होने पर लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी दी है।

बैठक हुई 
विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने विभाग के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की आैर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा। मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेसिंग का हर हाल में पालन हो। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग न हो आैर मास्क पहनना व सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए। नियम-शर्तों का उल्लंघन करने पर सीधे हॉल या लॉन संचालक पर कार्रवाई करें आैर जरूरत पड़े तो लॉन का लाइसेंस रद्द किया जाए।  उन्होंने  कहा कि सार्वजनिक उपयोग की जगह  बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्वच्छता गृह को नियमित सैनिटाइज किया जाए। संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

पिज्जा हट 7 दिन के लिए सील
कोरोना संक्रमण फिर तीव्रता दिखा रहा है। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन्हें फिर से सील करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को लक्ष्मी नगर स्थित पिज्जा हट को अगले सात दिन के लिए सील कर दिया गया है। पिज्जा हट का एक कुक कोरोना पॉजिटिव निकला है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. के निर्देश पर जोन के सहायक आयुक्त जी.एम. राठोड़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से एक बार फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा है।

4 मंगल कार्यालयों पर जुर्माना
पिछले सप्ताह भर में  कोविड संक्रमण के आंकड़ों में अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। ऐसे में महानगरपालिका ने सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को 88 लॉन, मंगल कार्यालय और सभागृह में मनपा एनडीएस टीम ने जांच की। इसमें से चार सभागृह में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। मनपा आयुक्त के निर्देश पर एनडीएस के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई नेहरू नगर जोन अंतर्गत म्हालगी नगर चौक, बेसा पावर हाउस के पास एम्पोरियम हॉल, लकड़गंज जोन अंतर्गत वर्धमान नगर स्थित सातवचन लॉन, आशीनगर जोन अंतर्गत पॉवरग्रिड चौक के जगत सेलिब्रेशन लॉन व मंगलवारी जोन अंतर्गत गोधनी रोड पर गोविंद लॉन पर कार्रवाई की गई। सभी जोन में निर्धारित क्षमता से अधिक बाराती दिखने पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। 

हर कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति 
कोरोना संक्रमण के शहर में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मनपा ने नियमों को और सख्त कर दिया है। शहर सीमा में किसी तरह के सामूहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते समय संबंधित सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन, जगह मालिक या व्यवस्थापक को कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके लिए संबंधित जोन के सहायक आयुक्त को आवेदन करना होगा। कार्यक्रम में नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित लॉन, मंगल कार्यालय, होटल, जगह मालिक, व्यवस्थापक की रहेगी। इसका शपथपत्र भी देना होगा। अगले आदेश तक यह सख्ती कायम रहेगी।
 


   

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