सौतेली पुत्री का यौन शोषण करनेवाले कुकर्मी को उम्रकैद  

सौतेली पुत्री का यौन शोषण करनेवाले कुकर्मी को उम्रकैद  

Anita Peddulwar
Update: 2021-07-24 14:15 GMT
सौतेली पुत्री का यौन शोषण करनेवाले कुकर्मी को उम्रकैद  

डिजिटल डेस्क, लासलगांव। आपनी 16 साल की सौतेली पुत्री का यौन शोषण कर उसे गर्भवती बनाने वाले कुकर्मी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।  बताया जाता है कि पिंपलगाव निपाणी निवासी श्रावण लहानु गायकवाड   16 वर्षीय सौतेली पुत्री को  चारा लाने के बहाने खेती में लेकर जाता था और उसे  जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करता रहा। पुत्री की तबीयत खराब होने पर मां उसे लेकर  डॉक्टर के पास पहुंची। इस दौरान पुत्री गर्भवती होने की बात सामने आई। इसके बाद बात पुलिस थाने में पहुंची। जहां पर पीड़िता ने पुलिस को सौतेले पिता के कुकर्मो की कहानी बताई। इस जानकारी के आधार पर सायखेडा पुलिस ने फरवरी 2019 को प्रकरण दर्ज किया ।

पुलिस ने कुकर्मी पिता को गिरफ्तार कर डीएनए जांच की।  जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर राज खुला ।  पीड़िता सहित उसकी मां का  न्यादंडाधिकारी के सामने बयान दर्ज किया गया।   मामले की सुनवाई निफाड के  अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिग्रसकर के कोर्ट में हुई। सरकार की तरफ से जिला सरकारी वकिल रामनाथ शिंदे ने पैरवी। जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक अंबादास मोरे, रामचंद्र कर्पे, डीएनए जांच करनेवाली डॉ. वैशाली महाजन सहित 16 गवाहों के बयान दर्ज किये गये।  न्यायालय के सामने आये सबूत और गवाहों को ध्यान में रखकर आरोपी को सजा सुनाई गई।  

पीड़िता सहित मां ने बदला बयान
इस मामले में पीडिता ने न्यायालय के सामने बयान दर्ज करते समय सरकारी वकील को सहयोग नही दिया। मां आपने बयान से पलट गई। लेकिन, आरोपी व पीडिता के गर्भ की डीएनए जांच की पाजिटिव  रिपोर्ट के आधार पर  न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया  

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