पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tejinder Singh
Update: 2018-10-01 17:07 GMT
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क, अकोला। कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल बार्शिटाकली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरमली निवासी किरण राठोड का एक महिला के साथ अनैतिक सम्बन्ध था। जिससे किरण और उसकी पत्नी स्वाती किरण राठोड के बीच हमेशा विवाद होते रहता था। इसी दौरान 21 अगस्त 2011 की सुबह 8 बजे के दौरान किरण राठोड ने स्वाती पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिसमें वह 80 प्रतिशत झुलस गई थी, 27 अगस्त को उपचार के दौरान स्वाती ने दम तोड़ दिया था। 

सभी गवाह बयान से मुकरे
स्वाती हत्याकांड में चल रही सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए थे। लेकिन सभी गवाह न्यायालय में अपने बयान से मुकर गए। जिससे इस अभियोग में सभी आरोपी रिहा होने की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन सरकार पक्ष की ओर से दी गई दलील तथा मृत्युपूर्व जवाब के आधार पर न्यायाधीश ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। 

जांच अधिकारी अनुपस्थित
बोरमली में घटित स्वाती हत्याकांड की जांच बार्शिटाकली पुलिस थाने में कार्यरत तत्कालीन पुलिस निरीक्षक डी.आर.भोज ने करते हुए दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार इस अभियोग की सुनवाई के दौरान वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। जिससे उनका बयान दर्ज नहीं हो पाया था।  

मृत्युपूर्व जवाब से पति को हुई सजा
80 प्रतिशत झुलसी स्वाती किरण राठोड को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नियमानुसार ऐसे अपराधों में पीडि़ता  का बयान तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाता है। स्वाती अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीराम उकर्डा राऊत ने बयान लिया था। जिसमें मृतका ने घटना क्रम बताया था। इसी बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पति किरण राठोड को उम्रकैद की सजा सुनाई।
 

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