नागपुर में सुबह 7 से 11 बजे तक ही मिलेगी जीवनावश्यक वस्तुएं,पाबंदियां सख्त

नागपुर में सुबह 7 से 11 बजे तक ही मिलेगी जीवनावश्यक वस्तुएं,पाबंदियां सख्त

Anita Peddulwar
Update: 2021-04-23 04:21 GMT
नागपुर में सुबह 7 से 11 बजे तक ही मिलेगी जीवनावश्यक वस्तुएं,पाबंदियां सख्त

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने राज्य सरकार ने पाबंदियांे को और सख्त कर दिया है। नागपुर शहर में गुरुवार की रात से सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राज्य सरकार के जारी नोटिफिकेशन में भले ही किराना, सब्जी, दूध अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं के बारे से समय सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन मनपा आयुक्त ने जारी पत्र में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रखने की अनुमति दी है। इससे पहले दूध और फल विक्रेताओं को शाम को भी दो घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन नए आदेश में अब सुबह 7 से 11 बजे तक ही शुरू रहेंगे। अन्य आ‌वश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।  आवश्यक सेवा छोड़ अन्य शासकीय कार्यालयों में 15 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति में कामकाज चलाने का आदेश जारी किया है। निजी कार्यालय खुले करने पर पूरी तरह पाबंदी है। अस्पताल, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं व औषधि दुकानों को समयसीमा लागू नहीं है।

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