औरंगाबाद में भी लॉकडाउन , प्रशासन ने जारी किए आदेश

औरंगाबाद में भी लॉकडाउन , प्रशासन ने जारी किए आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2021-03-19 09:38 GMT
औरंगाबाद में भी लॉकडाउन , प्रशासन ने जारी किए आदेश

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ते जाने को लेकर केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर नए निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी सुनील चव्हाण व पुलिस आयुक्त डॉ निखिल गुप्ता ने 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक रात 8 बजे से तड़के पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले यह समय रात 9 से तड़के 6 बजे तक था। शहर में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक व पूर्णकालिक लॉकडाउन लगाया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं महाराष्ट्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में धारा 144(1)(3) लागू कर दी गई है। इसके तहत कोरोना संक्रमण वाले लोगों के संपर्क से दूर रहने, निजी एवं सार्वजनिक जगहों पर एकत्र नहीं होने तथा एक जगह आकर नहीं रुकने की सलाह दी गई है। कोरोना से निपटने नए प्रावधानों व नियमों पर अमल करने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया है।

 होगी कोरोना जांच, निगेटिव आने पर ही शहर में मिलेगा प्रवेश
कोरोना वृद्धि के मद्देनजर मनपा शहर के 6 एंट्री प्वाइंट पर शनिवार, 20 मार्च से 24 घंटे दस्ते तैनात कर जांच करेगी। मनपा की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नीता पाडलकर ने बताया कि चिकलथाना स्थित केंब्रिज स्कूल चौक, नगर नाका, सावंगी स्थित टोल नाका, दौलताबाद टी प्वाइंट, नक्षत्रवाड़ी, झाल्टा फाटा पर प्रवासियों की स्क्रीनिंग में कोरोना लक्षण दिखाई दिए ताे एंटिजन टेस्ट किया जाएगा। निगेटिव आने पर ही उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा। गौरतलब है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अधिकतम जांच का निर्णय लिया गया है। पिछले साल दूसरे गांवों, शहरों से औरंगाबाद में आने वाले प्रवािसयों की एंट्री प्वाइंट पर जांच की गई थी जिसमें हजारों प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। 

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