मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार, कहा- आप पर हत्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार, कहा- आप पर हत्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-26 09:42 GMT
मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार, कहा- आप पर हत्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। देश में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल, हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि जब देश में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे थे तब भी आयोग ने चुनावी रैलियों को नहीं रोका था।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना जवाब देते हुए कहा कि मतदान के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से किया गया था। किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा जब राज्यों में चुनावी रैलियां हो रही थी, तब चुनाव आयोग किसी दूसरे प्लेनट पर था क्या ? हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दी है कि अगर दो मई को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे। 

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।

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