भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट  के नोटिस का जवाब नहीं देगी महाराष्ट्र विधानसभा

विस उपाध्यक्ष वे सचिव को दिए निर्देश  भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट  के नोटिस का जवाब नहीं देगी महाराष्ट्र विधानसभा

Anita Peddulwar
Update: 2021-12-24 11:45 GMT
भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट  के नोटिस का जवाब नहीं देगी महाराष्ट्र विधानसभा

डिजिटल डेस्क, मुंबई । विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने महाराष्ट्र विधानमंजल सचिवालय के सचिव से कहा है कि वहनिलंबन के खिलाफ दायर भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों की याचिका पर जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दें। इन 12 विधायकों को, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस साल पांच जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के मामले में विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। 

झिरवाल ने सरकार को शीर्ष अदालत को उन घटनाक्रम से अवगत कराने का निर्देश दिया, जिसके कारण उन भाजपा सदस्यों को निलंबित किया गया। झिरवाल ने बताया कि 21 दिसंबर को विधानसभा सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला था। इस बीच, भाजपा के नेता सुधीर मुंगटीवार ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि सरकार 12 मतदातों के निलंबित होते हुए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव कैसे करा सकती है। 

विधानसभा अध्यक्ष चुनाव से पहले रद्द हो निलंबन 
विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 12 विधायकों ने उनके निलंबन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विस अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले उनका निलबंन रद्द कर दिया जाएगा। 

निलंबित किए गए 12 सदस्यों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों की याचिकाओं पर राज्य विधानसभा और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि उठाया गया मुद्दा, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों और राज्य सरकार की ओर से दिए गए तर्क ‘‘जिरह’’ योग्य हैं और ‘‘इन पर गंभीरता से विचार’’ करने की जरूरत है।


 

Tags:    

Similar News