महाराष्ट्र: अब किसानों को फसल कर्ज के लिए बैंक की एनओसी जरूरी नहीं

महाराष्ट्र: अब किसानों को फसल कर्ज के लिए बैंक की एनओसी जरूरी नहीं

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-04 08:39 GMT
महाराष्ट्र: अब किसानों को फसल कर्ज के लिए बैंक की एनओसी जरूरी नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। किसानों को फसल कर्ज लेने के लिए किसी भी बैंक से एनओसी लेने और उसे देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों का फसल कर्ज की सूची में नाम होना ही काफी है। बैंकों से किसान एनओसी न मांगे, यह जानकारी उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी ने दी है। फसल कर्ज प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर किसान विविध बैंकों में जाते हैं। वहां किसानों से उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले बैंकों से ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ मांगा जाता है। जिस कारण किसानों को एनओसी लेने के लिए मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रक अनुसार एनओसी की जरूरत नहीं है, फिर भी सभी शाखाओं से मांगा जा रहा है। आरबीआई के अनुसार किसानों को फसल कर्ज के लिए किसी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। बैंक अन्य शाखा की एनओसी मांगती है, तो वह न दें। उपविभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी ने कहा कि किसान अपना पंजीयन कर श्रम, समय व पैसे की बचत करें।

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