मालेगांव बम विस्फोट केस : कर्नल पुरोहित को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

मालेगांव बम विस्फोट केस : कर्नल पुरोहित को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Tejinder Singh
Update: 2018-11-21 14:24 GMT
मालेगांव बम विस्फोट केस : कर्नल पुरोहित को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहति को राहत देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत में मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पुरोहित के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर दी गई मंजूरी की वैधता को परखने को कहा है।

अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से किया इंकार

बुधवार को न्यायमूर्ति आरएम सावंत की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फिलहाल पुरोहित को राहत देने से मना कर दिया इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगाने से इंकार कर दिया। पिछले दिनों इस मामले में पुरोहित के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय किए गए थे।

पुरोहित को नहीं मिलेंगे गवाहों के नाम

इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पुरोहित के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने मांग की थी उन्हें उन गवाहों के नाम बताए जाए जिसका अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ इस्तेमाल करनेवाला है। बुधवार को न्यायाधीश विनोद पडलकर के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एनआईए के वकील अविनाश रसाल ने कहा कि मालेगांव प्रकरण बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसे में गवाहों के नाम आरोपी को बताना उचित नहीं होगा। इस दलील को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश पुरोहित के आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे।

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