मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर 5 मई तक रोक

मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर 5 मई तक रोक

Anita Peddulwar
Update: 2020-04-27 11:59 GMT
मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर 5 मई तक रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल के स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई गई अंतरिम रोक को 5 मई तक बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने यह रोक 23 अप्रैल को दो डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई थी और सरकार को याचिका पर जवाब देने को कहा था। सोमवार को यह याचिका न्यायमूर्ति उज्जल भूयान के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकार की ओर से याचिका पर जवाब देने के लिए और समय की मांग की गई। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति ने याचिकाओं पर सुनवाई 5 मई तक के लिए स्थगित कर दी और तब तक मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखा।

 24 अप्रैल को यह लिस्ट जारी की जानी थी। हाईकोर्ट में जिन दो डॉक्टरों ने याचिका दायर की है। उसमें से एक डॉक्टर दिव्यांग है। जनवरी में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा ली गई थी। याचिका में दिव्यांग डॉक्टर ने कहा है कि उसके शरीर के उपरी हिस्से में 52 प्रतिशत विकलांगता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर मुझे एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दिया गया था पर अब इसी विकलांगता के आधार पर पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यह नियमों के खिलाफ है। वहीं दूसरे डॉक्टर ने याचिका में कहा है कि सरकार ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरो को अतिरिक्त 30 प्रतिशत अंक देती है पर मुझे ग्रामीण इलाके मे काम करने के बावजूद सिर्फ चार प्रतिशत अंक दिए गए हैं । 

 

Tags:    

Similar News