म्हाडा के फ्लैट प्रकरण : प्रधान सचिव, मनपा आयुक्त व अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस

म्हाडा के फ्लैट प्रकरण : प्रधान सचिव, मनपा आयुक्त व अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस

Anita Peddulwar
Update: 2021-04-12 04:22 GMT
म्हाडा के फ्लैट प्रकरण : प्रधान सचिव, मनपा आयुक्त व अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मेसर्स संदीप ड्वेलर्स प्राइवेट लिमि. द्वारा दायर अवमानना याचिका पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर, नासुप्र सभापति शीतल उगले, म्हाडा नागपुर के मुख्य अधिकारी शिवकुमार अडे, म्हाडा के प्रधान सचिव गौतम चैटर्जी और मनपा आयुक्त बी. राधाकृष्णन को नोटिस जारी कर 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है। उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य अधिकारी अडे को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए गए हैं। 

बदल दीं कीमतें : 8 नवंबर 2013 को नगर विकास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत बिल्डरों को म्हाडा के फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तब विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि वह ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 6 माह के भीतर लॉटरी सिस्टम से बेचेंगे। यदि फ्लैट नहीं बिकते हैं, तो म्हाडा स्वयं ये फ्लैट खरीद लेगा। याचिकाकर्ता कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया। कामकाज आगे बढ़ा और फिर 3 सितंबर 2015 को विभाग ने फ्लैट की कीमतें बदल दी। 

आदेश का नहीं हुआ पालन
इसके बाद फरवरी 2018 में विभाग ने एक ओर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें "बचे हुए फ्लैट म्हाडा खरीदेगा" यह शर्त हटा दी गई। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने म्हाडा को आदेश दिए थे कि वे वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनी को रकम अदा करें, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. कार्तिक शुकुल ने पक्ष रखा। 

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