मंत्री वडेट्टीवार पर भूखंड अनियमितता का आरोप, हाईकोर्ट का नोटिस

मंत्री वडेट्टीवार पर भूखंड अनियमितता का आरोप, हाईकोर्ट का नोटिस

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-22 10:00 GMT
मंत्री वडेट्टीवार पर भूखंड अनियमितता का आरोप, हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  पुनर्वसन व ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार पर चिमूर के बीजेपी विधायक कीर्तिकुमार ऊर्फ बंटी भांगडिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भांगडिया का आरोप है कि वडेट्टीवार ने सरकारी जमीन को लेकर बड़ी अनियमितता की है। दावा किया जा रहा है कि वडेट्टीवार ने अपनी संस्था के नाम पर बुटीबोरी में 25 एकड़ जमीन मामूली दाम पर प्राप्त की और  वीएमआईटी इंजीनिरयिंग कॉलेज के संचालक मोहन गायकवाड़ को 22 करोड़ रुपए में बेच दी। इस लेन-देन में अनियमितता का आरोप लगाकर याचिकाकर्ता ने मामले में जांच के आदेश जारी करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रतिवादी विजय वडेट्टीवार, गृह विभाग, पुलिस आयुक्त, बुटीबोरी पुलिस थाने के  निरीक्षक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा।

यह है आरोप
याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश राजस्व विभाग ने 15 जनवरी 2008 को मौजा डोंगरगांव की सर्वे क्रमांक 26, पी.एच क्रमांक 3, खाता नं. 100 की 25 एकड़ जमीन वडेट्टीवार की सेमाना विद्या वनविकास प्रशिक्षण संस्था को इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए आवंटित की थी। तब जिलाधिकारी ने यहां इमारत बनाने के लिए कई नियम और शर्ते लगाई थी।  संस्था ने वर्ष 2009 में यहां वीएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। लेकिन वर्ष 2014 में वडेट्टीवार ने यह जमीन मोहन गायकवाड़ नामक व्यक्ति को 22 करोड़ में बेच दी। इस बिक्री प्रक्रिया में बड़ अनियमितता हुई। संस्था के विश्वस्त डॉ. जयंत गंडरेड्डीवार ने 26 मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिकायत करके मामले की जांच कराने की मांग की थी, लेकिन तब से मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मामले की पुलिस द्वारा विस्तृत जांच कराने की प्रार्थना याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से की है।

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