रेप पीड़ित 14 साल की नाबालिग को हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति

रेप पीड़ित 14 साल की नाबालिग को हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति

Tejinder Singh
Update: 2018-09-14 16:47 GMT
रेप पीड़ित 14 साल की नाबालिग को हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कैंसर ग्रस्त व दुष्कर्म पीडिता एक नाबालिग लड़की को 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस सोनक की बेंच जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद गर्भपात की अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही बेंच ने अस्पताल के डीन को कहा है कि पीड़िता के गर्भपात में विलंब न किया जाए और अस्पताल से जुड़ी औपचारिकता को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बेंच ने पीड़िता को शनिवार को अस्पताल में जाने के लिए कहा है। 

महानगर के भोईवाडा इलाके में रहने वाली 14 साल की पीड़िता ने कोर्ट में अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर की थी। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जेजे अस्पताल को पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। 

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