नागपुर में मिशन बिगिन अगेन,चरणबद्ध तरीके से खुलेगा शहर

नागपुर में मिशन बिगिन अगेन,चरणबद्ध तरीके से खुलेगा शहर

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-02 04:47 GMT
नागपुर में मिशन बिगिन अगेन,चरणबद्ध तरीके से खुलेगा शहर

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाते हुए धीरे-धीरे जन-जीवन को पटरी पर लाने की शुरुआत कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार नागपुर महानगरपालिका ने लॉकडाउन के पांचवें चरण को ‘मिशन बिगिन अगेन’ नाम देकर धीरे-धीरे शहर को सशर्त खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर 3 जून से तीन अलग-अलग चरणों में शहर को शुरू करने में छूट व शिथिलता दी जाएगी। जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से जारी किया गया यह आदेश 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। 

जानिए 3 जून से कौन सी सेवाएं शुरू होंगी
साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग कर सकेंगे। इसके लिए सार्वजनिक स्थान, बगीचे में, निजी मैदान पर, सोसायटी और संस्थागत मैदान, बगीचों पर सुबह 5 से 7 बजे तक अनुमति होगी। इनडोर स्टेडियम अथवा बंद स्थानों पर किसी भी तरह की अनुमति नहीं होगी। विशेष यह कि व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग करते समय किसी भी प्रकार से इकट्ठा या जमा नहीं हो सकते । 
प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल, तकनीकी विशेषज्ञ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर काम करने की छूट होगी। 
गैरेज और वर्कशॉप को भी काम करने की अनुमति रहेगी। 
अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय में 15% कर्मचारी अथवा 15 कर्मचारी में से जो ज्यादा होगा, उसमें काम हो सकेगा।

5 जून से ये सेवाएं बहाल होंगी

सभी मार्केट, दुकान को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑड-इवेन पद्धति से खोलने की अनुमति होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। (बाजार में आमने-सामने की लेन में से कोई एक लेन, एक दिन के अंतराल पर शुरू रहेगी)  
कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम की व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी। इसके लिए फुट मार्किंग जैसी व्यवस्था करनी होगी। 
संभव हो तो लोग पास के मार्केट में पैदल या साइकिल पर जाकर खरीदी करें। 
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की शिकायत मिलने या ध्यान में आने पर प्रशासन द्वारा दुकान, मार्केट तत्काल बंद किया जाएगा। 
जीवनावश्यक सेवा अंतर्गत वाहनों में तय नियमों के तहत ही सवारियों को लाना, ले जाना कर सकते हैं। टैक्सी अथवा कैब में 1 के साथ 2, रिक्शा में एक के साथ 2, चार पहिया में एक के साथ 2, दोपहिया में सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति है। 

8 जून से तीसरे चरण की शुरुआत 

निजी कार्यालय 10 प्रतिशत उपस्थिति में शुरू हो सकते हैं। सभी कर्मचारियों को स्वच्छता बाबत जानकारी देना अनिवार्य। आदेशानुसार जिन्हें अनुमति मिली है, उन्हें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

रात में कर्फ्यू

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सूचना
लॉकडाउन-5 में कुछ गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। इस दौरान पूरी तरह  कर्फ्यू लागू रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से छोटे बच्चे को जीवनावश्यक कार्य अथवा स्वास्थ्य कारणों के अलावा बाहर जाने पर पाबंदी रहेगी। नागपुर शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में जीवनावश्यक वस्तु, सेवा छोड़कर अन्य सभी तरह की सेवाएं बंद रहेंगी। 
 

 

 

 

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