मप्र: 18 दिसंबर से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की कक्षाएं, सरकार ने जारी की गाइडलाइन  

मप्र: 18 दिसंबर से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की कक्षाएं, सरकार ने जारी की गाइडलाइन  

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-15 21:17 GMT
मप्र: 18 दिसंबर से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की कक्षाएं, सरकार ने जारी की गाइडलाइन  

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में स्कूल में कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं, मगर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कक्षाएं अब 18 दिसंबर से शुरु करने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आगामी 18 दिसंबर से नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगे। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कक्षा नवमीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

स्कूल खोलने के सरकार द्वारा जारी नियम-कायदों के अनुसार दसवीं और बारहवीं की क्लास के पहले प्रार्थना आदि नहीं होंगी। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में मंगलवार दोपहर में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गाइड लाइन (SOP) भी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आठवीं तक की कक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा।

इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

  • बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे।
  • विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक ना हो, ताकि SOP का पालन किया जा सके।
  • विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा।
  • माता-पिता या अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
  • कक्षा 12वीं के लिए विद्यार्थियों की संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
  • प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहेंगे।
  • छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालय डे-स्कूल रूप में खोले जा सकेंगे।
  • विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद एवं स्वीमिंग पूल आदि गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। 
  • किसी भी परिस्थिति में छात्र एक स्थान पर जमा न हों इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाना अनिवार्य है।
  • छात्रों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किए जाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाना अनिवार्य होगा।
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