मप्र हाईकोर्ट ने कहा- बसों का लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन का दो माह में करे निराकरण

मप्र हाईकोर्ट ने कहा- बसों का लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन का दो माह में करे निराकरण

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-04 17:21 GMT
मप्र हाईकोर्ट ने कहा- बसों का लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन का दो माह में करे निराकरण

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को बसों का लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने के अभ्यावेदन का दो माह में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच के दिए इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। 

बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बालाघाट कलेक्टर ने 10 अप्रैल 2021 से कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लागू कर दिया था। इस दौरान बसों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध 2 महीने तक चला। 

दो माह तक बसों का संचालन नहीं होने के बावजूद टैक्स की छूट नहीं दी गई। अधिवक्ता ब्रजेश दुबे के तर्क सुनने के बाद सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को टैक्स माफी के अभ्यावेदन का दो माह में निराकरण करने का निर्देश दिया।

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