भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य की

मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच का आदेश भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य की

Manmohan Prajapati
Update: 2022-12-12 08:16 GMT
भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य की

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को आज फिर एक तगड़ा झटका लगा जब अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण उतर को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। 

साथ ही विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है।

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