मुंबई बम ब्लास्ट : पैरोल याचिका दायर

मुंबई बम ब्लास्ट : पैरोल याचिका दायर

Tejinder Singh
Update: 2020-06-10 06:38 GMT
मुंबई बम ब्लास्ट : पैरोल याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  वर्ष 1998 में मुंबई की ट्रेन में बम ब्लास्ट के दोषी असगर कादर शेख और मोहम्मद याकूब नागुल ने आपातकालीन पैरोल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

23 जनवरी से 27 फरवरी 1998 के बीच मुंबई के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर 5 बम धमाके हुए थे। इसमें 4 व्यक्तियों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 29 जून 2004 को फैसला सुनाते हुए इन आरोपियों के साथ अन्य को दोषी करार दिया था। हाल ही में दोनों दोषियों ने नागपुर जेल अधीक्षक के पास पैरोल के लिए अर्जी दी थी।  तर्क दिया कि औरंगाबाद जेल में सजा काट रहे उनके अन्य साथी को पैरोल दिया गया है। ऐसे में वे भी पैरोल के पात्र हैं। राज्य सरकार को इस मामले में जवाब देना है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मीर नगमान अली ने पक्ष रखा। 

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