मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसूली के मामले में हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसूली के मामले में हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

Tejinder Singh
Update: 2018-07-03 15:10 GMT
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसूली के मामले में हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के टोल के मुद्दे को तय करते समय राज्य सरकार किन पहलूओं पर गौर करे। इस संबंध में बांबे हाईकोर्ट बुधवार को अपना आदेश जारी करेगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। याचिाक में मांग की गई है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर म्हैसकर ऐंटरप्रायजेस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टोल वसूली के ठेके को रद्द किया जाए, क्योंकि ठेकेदारा ने अनुंबध के तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की लागत को वसूल लिया है। इसके बावजूद वह टोल वसूल रहा है। जो की कानूनी रुप से गलत वसूली है।

इस दौरान वाटेगांवकर ने बेंच के सामने कहा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के टोल के मसले को तय करते समय राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक की रिपोर्ट पर भी गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेके दार ने साल 2004 से अब तक टोल से कितनी कमाई की है। इस आकड़े व  एक्सप्रेस वे से गुजरानेवाले वाहनों की गुजरानेवाली संख्या को देखा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट का भी जिक्र किया।

वाटेगांवकर की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने  ने कहा कि हम बुधवार को इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगे।  इस दौरान बेंच ने सरकारी वकील को सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को सर्वेक्षण रिपोर्ट बुधवार को भी पेश करने को कहा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि सरकार नौ सप्ताह के भीतर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के टोल के मुद्दे पर निर्णय लेगी। 

Similar News