नागपुर :  7  हत्यारों को उम्रकैद की सजा, 5 लाख जुर्माना

नागपुर :  7  हत्यारों को उम्रकैद की सजा, 5 लाख जुर्माना

Anita Peddulwar
Update: 2021-02-17 07:27 GMT
नागपुर :  7  हत्यारों को उम्रकैद की सजा, 5 लाख जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बार मैनेजर के 7 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें विवेक इंगोले (25), सतीश खंडारे (26), सागर उपारवत (21), नीतेश खंडारे (22), कुणाल तायडे (24), अक्षय घुगे (29) और शुभम खंडारे (24) शामिल हैं। ये सभी अकोला के निवासी हैं। इन लोगों  सुनील ऊर्फ छोटू धोपेकर की हत्या की है। इन लोगों को अकोला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। न्या. जेड.ए. हक व न्या. अमित बोरकर की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सातों को उम्रकैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह रकम मृतक के परिवार को मुआवजे स्वरूप देने के आदेश दिए हैं। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील तहसीन मिर्जा ने पक्ष रखा।

यह है मामला : भूषण इंगोले का अकोला में जसराज बार है। सुनील ऊर्फ छोटू धोपेकर बार में मैनेजर था। 12 अगस्त 2018 को सतीश खंडारे अपने अन्य साथियों के साथ बार में आया। वहां उन्होंने शराब पी और खाना खाया। बिल चुकाने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे। इस बात को लेकर सुनील धोपेकर व सतीश खंडारे व उसके साथियों से कहा-सुनी हो गई। अंतत: बार से बगैर भुगतान किए धोपेकर को धमकी देकर निकल गए। इसके बाद मौका देखकर दोबारा लौटे और सुनील की जमकर पिटाई की। उसे लोहे के रॉड व डंडे से खूब पीटा। बार के ही कर्मचारी सचिन नांदाने ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। घायल सुनील ने स्वयं सतीश खंडारे व उसके साथियों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ भादिव 143,147,149,326 व 323 के तहत मामला दर्ज किया। इलाज के दौरान सुनील की मृत्यु हो जाने से पुलिस ने भादवि 302 के तहत हत्या का मामला भी दाखिल किया। इस मामले में अकोला के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सरकारी पक्ष के सबूतों को नाकाफी मानकर सबको बरी कर दिया। इस मामले में सत्र न्यायालय ने 8वें आरोपी गजानन कांबले (38) को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को कायम रखा है।  

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