एफडीसीएम अधिकारियों को अवमानना नोटिस

एफडीसीएम अधिकारियों को अवमानना नोटिस

Anita Peddulwar
Update: 2021-06-17 04:25 GMT
एफडीसीएम अधिकारियों को अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (एफडीसीएम) के प्रबंध संचालक और महाप्रबंधक को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश पंकज उईके समेत कुल 15 एफडीसीएम कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। दरअसल यह सारा विवाद विभागीय पदोन्नति और इससे जुड़े लाभ देने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता कर्मचारी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) के पद पर नियमित नियुक्ति पर हैं। कुछ वर्षों पूर्व विभागीय पदोन्नति के तहत उन्हें असिस्टेंट मैनेजर पर पर एड-हॉक पदोन्नति दी गई। एफडीसीएम ने याचिकाकर्ताओं को असिस्टेंट मैनेजर पद पर स्थाई न करते हुए बार-बार 11 महीने की एड हॉक नियुक्ति दी, जिससे उन्हें पद के वेतनलाभ नहीं मिल सके।

याचिकाकर्ता का दावा है कि वे असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए जरूरी पात्रता और वरिष्ठता की शर्तें पूरी करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नियमित नियुक्ति और वेतन लाभ नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में पूर्व मंे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी किया था, जिसका पालन एफडीसीएम ने नहीं किया है। ऐसे में अब हाईकोर्ट में एड.श्रीरंग भंडारकर के जरिए अवमानना याचिका दायर की गई है। मामला फिर से कोर्ट में विचाराधीन है।
 

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