नागपुर : मास्क न लगाया तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना

नागपुर : मास्क न लगाया तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-05 05:18 GMT
नागपुर : मास्क न लगाया तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।  कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक जगह पर त्रिस्तरीय फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। घर के बाहर निकलते समय अथवा सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। 3 बार जुर्माना वसूल करने के बाद मास्क न लगाने वालों के खिलाफ फौजदारी का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। 5 जून से यह आदेश लागू करने के आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने जारी किए।

इन्हें कार्रवाई का अधिकार
मनपा उपद्रव शोध व निर्मूलन दल कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, सभी जोन के सहायक आयुक्त व मनपा के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी पुलिस उपनिरीक्षक व वरिष्ठ अधिकारी, सभी आस्थापना के कार्यालय प्रमुखों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इन स्थानों पर प्रभावी रहेगा
मनपा की सीमा में सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, विविध मंडल, परिमंडल, औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्य, शैक्षणिक, वैद्यकीय कार्यालय व परिसर तथा आवासीय क्षेत्र व संकुल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयीन संस्थान, धर्म स्थल, बगीचे, पर्यटन स्थल, शॉपिंग मॉल, तरणताल, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, सड़क, बाजार, होटल आदि संस्था व आस्थापना, सार्वजनिक स्थल व खुले मैदानों में यह नियम लागू किया गया है।

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