हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

Anita Peddulwar
Update: 2021-05-06 08:38 GMT
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक 29 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़िता की जांच के बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी गई, जिसे मान्य करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। 

शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, विवाह भी किया था
उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने स्वयं ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना 16 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। एक व्यक्ति ने युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद मे विवाह से मुकर गया। इस संबंध में उसने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। दरअसल वर्ष 2015 में युवती का विवाह हुआ था, लेकिन बाद में उसका पति के साथ तलाक हो गया। इसके बाद पीड़िता नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान एक-दूसरे युवक के साथ उसका परिचय हुआ। दोनों में प्रेम हुआ और इस दूसरे युवक ने पीड़िता को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक सबंध स्थापित किए। पीड़िता का दावा है कि जुलाई 2020 में उन दोनों ने विवाह भी किया, लेकिन फिर जनवरी 2021 में गर्भवती होने के बाद इस युवक ने उससे सभी संबंध समाप्त कर लिए, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 
 

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