नागपुर : कोविड नियमों के साथ शाम 5 बजे तक अनलॉक

नागपुर : कोविड नियमों के साथ शाम 5 बजे तक अनलॉक

Anita Peddulwar
Update: 2021-06-07 08:51 GMT
नागपुर : कोविड नियमों के साथ शाम 5 बजे तक अनलॉक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्थानीय आपदा प्रबंधन की बैठक में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रखने के निर्णय पर मुहर लगाई गई। रेस्टारेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक डाइनिंग शुरू रखने की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने अनलॉक की घोषणा के साथ ही स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन को मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार दिए थे। उस आदेश के आलोक में आपदा प्रबंधन प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें विविध विषयों पर चर्चा के बाद जारी पाबंदियों में थोड़ी ढील देने पर सहमति बनी। शाम 5 बजे के बाद ‘जमाव बंदी’ आदेश लागू रहेगा। पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नागपुर शहर और जिले में शुक्रवार तक यह निर्णय लागू होगा। इसके बाद समीक्षा की जाएगी और फिर अगला आदेश जारी किया जाएगा।  

शाम 5 बजे तक इन्हें खाेलने की इजाजत 
-सभी दुकानें
-निजी कार्यालय
-शासकीय कार्यालय (100% उपस्थिति के साथ)
-जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर
-कृषि से संबंधित सभी क्षेत्र

यह पूरी तरह बंद...
स्कूल, कॉलेज 
सभी धार्मिक स्थल
तरणताल ( स्वीमिंग पूल)

इन्हें 50% क्षमता के साथ अनुमति...
मॉल, सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह (शाम 5 बजे तक)
रेस्टोरेंट में डाइनिंग सेवा (रात 10 बजे तक)

यहां अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति...
सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम
मंगल कार्यालय में विवाह समारोह

पर यहां सिर्फ 50 व्यक्ति को ही अनुमति...
अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। 

सार्वजनिक यातायात..
सार्वजनिक यात्री वाहन 100% क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे, किंतु बस में यात्रियों को खड़े ले जाने पर पाबंदी।
माल ढुलाई करने वाले वाहनों को अनुमति
अंतरजिला यात्रा, निजी कार, टैक्सी, बस, लंबे पल्ले की रेल गाड़ियां चलेंगी। जिस जिले में ई-पास की शर्त है, वहां स्थानीय नियम का पालन जरूरी।

यहां बनेगा ई-पास...
ई-पास के लिए संबंधित थाने में ऑनलाइन संपर्क किया जा सकता है। जिन लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनकी सहायता थाने के कर्मचारी करेंगे, पर जाने का कारण बताना होगा। वेरिफिकेशन के दौरान कारण जरूरी होने पर ही ई-पास जारी िकया जाएगा।

 

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