नायब तहसीलदार को चार साल की सजा, उचित मूल्य दुकान भ्रमण के दौरान मांगी थी रिश्वत

नायब तहसीलदार को चार साल की सजा, उचित मूल्य दुकान भ्रमण के दौरान मांगी थी रिश्वत

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-10 14:01 GMT
नायब तहसीलदार को चार साल की सजा, उचित मूल्य दुकान भ्रमण के दौरान मांगी थी रिश्वत

डिजिटल डेस्क, उमरिया। राशन दुकान में भ्रमण के दौरान रिश्वत मांगने के आरोपी नायब तहसीलदार उपेन्द्र सिंह पटेल को न्यायालय ने चार साल की सजा और सात हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।

पांच साल पुराना है प्रकरण
पांच साल पुराने मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की न्यायालय में चल रही थी। उभयपक्ष के तर्क श्रावण व साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए लंबी जिरह हुई। न्यायाधीश को आरोपी का अपराध सिद्ध मिला। लिहाजा नायब तहसीलदार को चार साल कठोर कारावास एवं सात हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अतिक्ति डीपीओ सुशील शुक्ला ने बताया प्रकरण पांच अगस्त 2013 का है। नायब तहसीलदार उपेन्द्र सिंह पटेल ने चंदिया में रहते हुए अमदरी गांव में शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान बेलमना निवासी चंद्रबली साहू की दुकान में उन्हें गड़बड़ी मिली थी। इसके एवज में नायब तहसीलदार ने 10 हजार रुपए मांगे। चंद्रबली ने मामले की शिकायत लोकायुक्त रीवा से कर दी। प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई के लिए भेजा गया और उन्होंने छापेमारी करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पांच हजार लेते दबोच लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में  प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी अभियोजन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ सुशील शुक्ला द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत अदालत ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी के विरुद्ध चार साल की सजा तथा सात हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

बयान से पलटने पर मामला दर्ज
डीपीओ श्री शुक्ला ने बताया प्रकरण की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता चंद्रबली साहू के भी बयान दर्ज हुए। इस दौरान उसने अपने बयान से पलटते हुए न्यायालय को गुमराह करने का भी प्रयास किया। जिस पर उन्होंने न्यायाधीश को चंद्रबली के विरुद्ध झूठी प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया। न्यायाधीश ने स्वीकृत करते हुए प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। अब आवेदक के विरुद्ध कोर्ट को भ्रामित करने की सुनवाई होगी। बताया गया मामले में सजा से पहले कोर्ट में दोनो पक्षों की तरफ से लंबी दलीलें पेंश की गईं थीं।
 

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