एनडीसीसी घोटाला:   MLA सुनील केदार मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

एनडीसीसी घोटाला:   MLA सुनील केदार मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2019-02-19 05:59 GMT
एनडीसीसी घोटाला:   MLA सुनील केदार मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने  नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 150 करोड़ के घोटाले की जांच पर से स्थगन हटा कर हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए 26 फरवरी से  गवाहों का पंजीयन और पूछताछ शुरू करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने जून 2018 में इस जांच प्रक्रिया पर स्थगन लगा दिया था। वर्ष 2002 में सामने आए नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के करोड़ों रुपए के इस घोटाले में विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवर ने बैंक का ऑडिट करके 29 अप्रैल 2002 में गणेशपेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी और अन्य पर भादवि धारा 406, 409, 468, 12-ब, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

हाईकोर्ट ने दिया था स्थगन
मामले में केदार और अन्य आरोपियों से रकम वसूलने के भी आदेश जारी किए गए थे। केदार ने बचाव में दावा किया था कि मामले के अनेक पहलुओं पर जांच नहीं हुई है और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इस पर तत्कालीन सहकार मंत्री ने केदार के उठाए गए सवालों पर जांच के आदेश दिए थे। दरमियान खरबडे ने स्वयं को इस जांच से अलग कर लिया था। इसके बाद मोहोड को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। नए जांच अधिकारियों ने गवाहों को उपस्थित रहने के आदेश दिए तो सह आरोपी अशोक चौधरी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने तब से इस जांच पर स्थगन लगाया था। सोमवार को सहकार निबंधक के अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर ने दलीलें दी कि पहले के आदेश में हाईकोर्ट ने एक साल में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे, फिर नई बेंच ने जांच पर स्थगन लगा दिया। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने स्थगन हटा कर जांच को हरी झंडी दे दी है। 

Similar News