एनआईए ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी की जमानत का किया विरोध 

एनआईए ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी की जमानत का किया विरोध 

Anita Peddulwar
Update: 2021-07-24 14:34 GMT
एनआईए ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी की जमानत का किया विरोध 

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने हलफनामा दायर कर भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधीर धवले की जमानत आवेदन का विरोध किया है। एनआईए ने हलफनामे में दावा किया है कि निचली अदालत  द्वारा धवले  के जमानत आवेदन को खारिज करने का फैसला सही है।  वहीं धवले ने जमानत आवेदन में दावा किया है  कि पुणे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को उनके जमानत आवेदन पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस मुद्दे पर हलफनामे में कहा गया है  कि एनआईए को 24 जनवरी 2020 को इस मामले की जांच सौपी गई है। इससे पहले विशेष अदालत का गठन नहीं किया गया था।

ऐसे में आरोपी को विशेष अदालत के सामने हाजिर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।इस लिहाज से आरोपी धवले  को पुणे के सत्र न्यायाधीश केडी वादने के सामने पेश करने का फैसला सही थाऔर न्यायाधीश का आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने का निर्णय भी उचित था। इसलिए धवले  के जमानत  आवेदन पर विचार न किया जाए। 


 

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