छठ पूजा पर शराब बिक्री पर पाबंदी के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

छठ पूजा पर शराब बिक्री पर पाबंदी के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

Tejinder Singh
Update: 2018-11-13 16:11 GMT
छठ पूजा पर शराब बिक्री पर पाबंदी के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने छठ पूजा के मौके पर जिलाधिकारी द्वारा सांताक्रूज इलाके में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक महाराष्ट्र वाईन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है।

याचिका में दावा किया गया था कि जिलाधिकारी ने नियमों का पालन किए बिना ही शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। बिक्री पर रोक लगाने से सात दिन पहले नोटिस नहीं दी गई थी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सिर्फ सहायक पुलिस आयुक्त की राय के आधार पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है स्वतंत्र रुप से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है।

वहीं सरकारी वकील ने कहा कि छठ पूजा के मौके पर जुहू इलाके में काफी भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसी में वहां किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसलिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। किंतु अवकाशकालीन न्यायमूर्ति रियाज छागला ने जिलाधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

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