प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की खैर नहीं, पीयूसी जरूरी

होगी कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की खैर नहीं, पीयूसी जरूरी

Anita Peddulwar
Update: 2021-09-03 04:34 GMT
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की खैर नहीं, पीयूसी जरूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  वायु प्रदूषण नियंत्रण कृति प्रारूप को अमलीजामा पहनाने के लिए शहर में धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर नकेल कसना जरूरी है। जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) नहीं है, ऐसे वाहनों की अब खैर नहीं। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले और 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर स्क्रैब पॉलिसी अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं।

बैठक में लिया जायजा : बता दें कि शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण कृति प्रारूप महानगरपालिका ने मंजूर किया है। सूक्ष्म नियोजन कार्य प्रारूप मंजूरी के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास भेजा गया है। शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित नागरी स्तरीय कृति समिति की मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर प्रकल्प की वर्तमान स्थिति का आयुक्त ने जायजा लिया। 

प्रारूप का प्रस्तुतिकरण : प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए सूक्ष्म नियोजन कृति प्रारूप का नीरी की ओर से प्रस्तुतिकरण किया गया। आयुक्त ने संबंधित विभागों को इस पर अमल के निर्देश दिए। केंद्र के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निश्चित किए गए प्रस्तावित प्रकल्पों को मंजूरी की कार्यवाही को गति देने के निर्देश दिए। कृति प्रारूप पर अमल करने संबंधित विभागों से शार्ट टर्म और लांग टर्म नियोजन करने का निर्देशित किया। 

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