शादी से पहले पति ने ‘HIV पॉजिटिव’ की बात छिपाई, पत्नी को हुआ एड्स, जानिए हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

शादी से पहले पति ने ‘HIV पॉजिटिव’ की बात छिपाई, पत्नी को हुआ एड्स, जानिए हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-16 13:45 GMT
शादी से पहले पति ने ‘HIV पॉजिटिव’ की बात छिपाई, पत्नी को हुआ एड्स, जानिए हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अमरावती के परतवाड़ा निवासी एक महिला की FIR को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी व्यक्ति खुद को सबके सामने ‘HIV पॉजिटिव’ नहीं बताएगा। ऐसे में यह आरोप लगाना कि पति ने खुद के ‘HIV पॉजिटिव’ होने की बात छिपाई, यह कहना गलत है। महिला ने यह कहते हुए अपने पति के खिलाफ FIR किया था कि उसने शादी से पहले अपने ‘HIV पॉजिटिव’ होने की जानकारी छिपाई थी। महिला ने जेठ और जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

क्या है मामला 

दरअसल, ‘HIV पॉजिटिव’ देवरानी सुजाता (परिवर्तित नाम) ने जेठ और जेठानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और गुमराह करने का आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि विवाह के पहले से दिलीप (परिवर्तित नाम) "HIV पॉजिटिव" है, यह जानकारी उसे नहीं दी गई थी। दिलीप उसका पति है। इस मामले में जेठ-जेठानी ने FIR खारिज करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि जेठ और जेठानी निर्दोष हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "HIV पॉजिटिव" एक ऐसी बीमारी है, जिसका जिक्र कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी के सामने नहीं करेगा। ऐसे में जेठ-जेठानी को इसकी जानकारी थी, यह कहीं से भी साबित नहीं होता।

शादी के बाद पत्नी हो गई "HIV पॉजिटिव"

सुजाता का विवाह दिलीप से तय हुआ। उस वक्त सुजाता नहीं जानती थी कि दिलीप "HIV पॉजिटिव" है। विवाह के कुछ समय बाद सुजाता जब गर्भवती हुई, तो टेस्ट रिपोर्ट में वह HIV पॉजिटिव निकली। यह बीमारी उसे अपने पति से लगी है, यह सुनते ही सुजाता ने ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 308 के तहत  मामला दर्ज कराया, जिसके बाद सुजाता के जेठ और जेठानी ने हाईकोर्ट की शरण ली। 

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