मंत्री लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति, अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को 

मंत्री लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति, अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को 

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-26 17:50 GMT
मंत्री लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति, अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को 

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। गोहद विधायक हत्याकांड में कोर्ट द्वारा आरोपी मंत्री लालसिंह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं, कोर्ट में लालसिंह आर्य ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाईं थी। जिस पर माखन जाटव के मामा बनवारी जाटव की ओर से वकील द्वारा आपत्ति लगाईं थी।

कोर्ट में दाखिल आपत्ति में बनवारी जाटव के वकील रामप्रताप कुशवाह ने कहा कि मंत्री लालसिंह के प्रभाव के चलते पूर्व विधायक माखन जाटव के बेटे अरविंद जाटव और ससुर श्रीपाल पहले ही अपने बयान बदल चुके है। ऐसे में यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी तो इसका सीधा असर केस और केस के सबूतों पर पड़ेगा। बनवारी जाटव की तरफ से लगी इस आपत्ति पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिसमे लालसिंह को इसका जवाब देना होगा, जिसके बाद ही अग्रिम जमानत पर फैसला होगा।

क्या है मामला 

गौरतलब है कि गोहद के छरेंटा गांव में 13 अप्रैल 2009 को गोहद से कांग्रेस पार्टी के विधायक माखनलाल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस मामले में विशेष जज योगेश कुमार ने राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को आरोपी माना था।  
 

Similar News