कंगना और रंगोली के खिलाफ जांच का आदेश

कंगना और रंगोली के खिलाफ जांच का आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2020-10-17 12:33 GMT
कंगना और रंगोली के खिलाफ जांच का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने से जुडी शिकायत की जांच करने को कहा है। मैजिस्ट्रेट जयदेव घुले ने पुलिस को इस मामले की जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3)  के तहत कर जरुरी कार्रवाई करने को कहा है।  गौरतलब है जांच के बाद पर्याप्त सबूत मिलने के आधार पर पुलिस  कंगना व उसकी बहन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। मैजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में  सज्ञेय अपराध नजर आ रहा है। इसलिए पुलिस इसकी जांच कर जरुरी कदम उठाए।

 मैजिस्ट्रेट ने उपरोक्त निर्देश मुनावर अली उर्फ साहिल सैय्यद की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया। शिकायत में कंगना पर ट्विट व इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड को बदनाम करने और साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद होने व दूसरे अशोभनीय आरोप लगाकर बॉलीवुड की छवि को नुकसान पहुचाया है। कंगना ने  अपने ट्विट के जरिए दो समुदाय के कलाकारों के बीच अलगाव पैदा करने के कोशिश की है। उनकी बहन पर भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

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