नागपुर रेड जोन के बाहर, 22 मई से लागू होंगे नए आदेश

नागपुर रेड जोन के बाहर, 22 मई से लागू होंगे नए आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2020-05-20 06:10 GMT
नागपुर रेड जोन के बाहर, 22 मई से लागू होंगे नए आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार की ओर से  लॉकडाउन में ढील देने संबंधी नए आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 22 मई से राज्य में अमल में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने नए आदेश में नागपुर को ‘रेड जोन’ से हटा दिया है, लेकिन फिलहाल 22 मई तक पुराने आदेश ही लागू रहेंगे और उस अनुसार, अभी नागपुर रेड जोन में ही रहेगा।  मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने जारी बयान में कहा है कि शहर की स्थिति के आधार पर नए आदेश जारी किए जाएंगे।

शहर में अनेक हॉटस्पॉट, सावधानी बरतें
पिछले चार-पांच दिन में शहर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। शहर में अनेक हॉटस्पॉट हैं। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 17 मई को नागपुर शहर के लिए जारी किए गए आदेश लागू 22 मई तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन व भारतीय दंड संविधान की धारा अंतर्गत मामला दर्ज करने की चेतावनी मनपा आयुक्त मुंढे ने दी।

सशर्त अनुमति
ई-कॉमर्स- जीवनावश्यक वस्तु, औषधि व उपकरण
निजी कार्यालयों में 15 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थिति की शर्त पर कामकाज की अनुमति।
शासकीय कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में कामकाज होगा।
मानसून पूर्व तैयारी से संबंधित सभी काम किए जा सकेंगे।
प्रतिबंधित क्षेत्र में उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा। इस परिसर में जीवनावश्यक वस्तुओं 
की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है। 

इन कामों को अनुमति
महानगरपालिका के सीमा क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी।
निर्माणकार्य स्थल पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था के शर्त पर निर्माणकार्य किए जा सकेंगे।
आईटी क्षेत्र में हार्डवेयर व पैकेजिंग सामग्री उत्पादन।
इलेक्ट्रिक सामान की बिक्री व दुरुस्ती।
हार्डवेयर व बिल्डिंग मटेरियल बिक्री।
 

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