मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

Tejinder Singh
Update: 2018-12-03 12:44 GMT
मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्णय के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका पेशे से वकील सदाव्रते गुणरत्ने ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का आरक्षण देने से जुड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। क्योंकि यह 50 प्रतिशत से अधिक के अारक्षण से जुड़े नियम को तोड़ता है। आरक्षण का फैसला संविधान के प्रावधानों के भी विपरीत है। सरकार ने पिछले सप्ताह मराठा समुदाय को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया था।

निर्णय पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद शनिवार को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। सोमवार को सदाव्रते ने आरक्षण को लेकर जारी की गई अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अधिवक्ता सदाव्रते ने बताया कि वे बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिका का उल्लेख करेगे। इसके बाद याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि याचिका दायर करने के बाद मुझे  कई धमकिया मिल चुकी है इसलिए मैंने स्थानीय पुलिस स्टेसन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 

गौरतलब है कि इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाटील ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया था। जिसमें आग्रह किया गया था कि मराठा समुदाय के आरक्षण के खिलाफ आनेवाले याचिका में उनके पक्ष को भी सुना जाए। इसके बाद निर्णय दिया जाए। राज्य सरकार ने भी इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।
 

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