विधान परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज

विधान परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज

Anita Peddulwar
Update: 2020-11-27 14:28 GMT
विधान परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने नागपुर,औरंगाबाद,अमरावती व पुणे विभाग के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसको लेकर पुणे निवासी लक्ष्मण चव्हाण ने याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि जब तक कोरोना महामारी,लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता और चुनाव से जुड़ी मतदाता सूची नहीं तैयार कर ली जाती, तब तक स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को स्थगित किया जाए। 1 दिसंबर 2020 मतदान होने वाला है। 

न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान भारत चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप राजगोपाल ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पहले भी इस तरह की याचिका दायर कर चुके हैं। जिसे कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने सुप्रीमकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी याचिका के जरिए चुनाव पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 ए याचिकाकर्ता को चुनावी नतीजों को चुनौती देने का विकल्प देती है। इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ऑनलाइन पंजीयन का भी विकल्प दिया गया है। इन दलीलों के आधार पर खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधान सभा का संविधान के तहत चुनावी याचिका के जरिए ही इस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। इस तरह से खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। लिहाजा इसे खारिज किया जाता है। 

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