निजी अस्पतालों में कोरोना के मुफ्त इलाज के लिए हाईकोर्ट में याचिका  

निजी अस्पतालों में कोरोना के मुफ्त इलाज के लिए हाईकोर्ट में याचिका  

Anita Peddulwar
Update: 2020-05-29 06:11 GMT
निजी अस्पतालों में कोरोना के मुफ्त इलाज के लिए हाईकोर्ट में याचिका  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। निजी अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की मांग को लेकर शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता सागर जोधले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।  याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने 21 मई 2020 को निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के संबंध में जो अधिसूचना जारी की है। यदि उसके तहत भी लोगों का इलाज किया गया तो जनरल वार्ड में भी इलाज कराने का बिल 75 हजार से एक लाख रुपये के बीच आएगा। जिसे आमआदमी वहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा निजी अस्पतालों को दवाओं व पैथोलॉजी जांच के लिए अलग से शुल्क लेने की इजाजत न दी जाए। 

याचिका में सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को अमान्य घोषित करने की मांग की गई हैं। याचिका में आग्रह किया गया है कि सभी अस्पतालों में इलाज की दर को लेकर एक समरुप नीति बनाने का निर्देश दिया जाए और इसे कड़ाई से लागू कराया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में काफी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग को बेड मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। इलाज के अभाव में भी लोगों की मौत हो रही हैं। 
 

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