मददगार के साथ बबुली गैंग का इनामी डाकू गिरफ्तार - रायफल और जिंदा कारतूस बरामद

मददगार के साथ बबुली गैंग का इनामी डाकू गिरफ्तार - रायफल और जिंदा कारतूस बरामद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-01 07:45 GMT
मददगार के साथ बबुली गैंग का इनामी डाकू गिरफ्तार - रायफल और जिंदा कारतूस बरामद

डिजिटल डेस्क,सतना। यूपी की चित्रकूूट पुलिस ने बबुली गिरोह के 10 हजार के इनामी डाकू  शिवप्रसाद उर्फ  झल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। झल्ला के पास से 315 बोर की रायफल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर जब्त किए गए हैं। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक मनोज झा ने बताया कि बबुली के इस हार्ड कोर मेंबर के साथ डकैतों के मददगार  रामनिषाद को भी बंदी बनाया गया है। इसके पास से भारी मात्रा में रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री और रशद भी मिला है।  मारकुंडी थाने में शिवप्रसाद झल्ला पुत्र रामचरण कोल निवासी मसनहा पुरवा मजरा टिकरिया थाना मारकुंडी के खिलाफ 3/25 आम्र्स एक्ट, धारा  216 ए एवं 12/14 डीएए एक्ट और आरोपी  रामनिषाद पुत्र दयाराम निवासी घाटा कोलान थाना बहिलपुरवा चित्रकूट के विरुद्ध  धारा  216 ए एवं 12/14 डीएए एक्ट के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।
 पुलिस से मुठभेड़ में भी था शामिल
 चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक श्री झा ने बताया कि 10 हजार का इनामी डाकू  शिवप्रसाद उर्फ  झल्ला यूपी पुलिस के साथ गुरजहा , नागर के पास ठर्री और गुरसरांय में बबुली गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ों में भी शामिल था। बताया गया है कि शनिवार को गिरोह की टोह लेने के इरादे से जिस वक्त मारकुंडी के थाना प्रभारी अकरम
और मानिकपुर के थानाध्यक्ष केशव दुबे अपनी -अपनी टीमों के साथ करौहा तिराहे पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय  मारकुंडी के थाना प्रभारी को मुखबिर से इस आशय की खबर मिली की  बबुली कोल का गिरोह कारीगोही के जंगल में ठहरा हुआ। उसे  खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए 2 संदिग्ध लोग छेरिया बंधा के ऊपर स्थित शक्ति दाई मंदिर से जौरा माफी मंडपम के रास्ते जा रहे हैं। इनकी योजना डकैतों से मिलकर उन्हें रशद पहुंचाना है। इसी खबर पर पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।   
गिरफ्तार इनामी दस्यु की जार्चशीट
धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट ; धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट ; धारा 147/148/149/307 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट व 09/27/29/57 भारतीय वन्य जीव अधिनियम और 3/25 आम्र्स एक्ट।

 

Tags:    

Similar News