नागपुर : लॉकडाउन में शुरू दुकानें बंद करवाने पहुंची पुलिस

नागपुर : लॉकडाउन में शुरू दुकानें बंद करवाने पहुंची पुलिस

Anita Peddulwar
Update: 2021-04-06 08:37 GMT
नागपुर : लॉकडाउन में शुरू दुकानें बंद करवाने पहुंची पुलिस

 डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर में कोरोना पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लगा दी है ।शहर के बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं बावजूद इसके शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें शुरू रहने से भीड़ भी नजर आई। इतवारी, गांधीबाग, सीताबर्डी,मोमीनपुरा में शुरू दुकानों को बंद करवाने पुलिस के सख्ती बरतनी पड़ी।

 बता दें कि  5 अप्रैल सोमवार की रात 8 बजे से ही शहर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। जीवनावश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान, मॉल्स और बाजार बंद रहेंगे। किराना, सब्जी-फल, मेडिकल सेवाएं, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, परिवहन सेवाएं, मानसून पूर्व के कार्य, सरकारी कार्यालय, ई-कॉमर्स, कृषि कार्य संबंधित सेवाएं शुरू रहेंगे। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक  नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी, यानी 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा। इस दौरान सभी थोक दुकानें बंद रहेंगी चिल्लर दुकानें नियमों के तहत ही जारी रहेंगी।

पूरी तरह बंद रहेंगे मनोरंजन व पार्क
घूमने-फिरने की जगह बंद रहेगी। सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर्स, क्लब्स, स्विमिंग पूल, क्रीड़ा संकुल, सभागृह, वॉटर पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। इसी तरह कटिंग, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। 

धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद
सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल बाहर से आने वाले श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। यहां कर्मचारी, पुजारी सिर्फ दैनिक कार्य कर सकेंगे। 

उपहारगृह और बार भी बंद
उपहारगृह और बार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। पार्सल की सेवा सुबह 7 से रात 8 बजे तक शुरू रहेगी। सड़क किनारे लगने वाले खाद्य दुकान के विक्रेता सुबह 7 से रात 8 बजे तक सिर्फ पार्सल सेवा के लिए व्यवसाय शुरू रख सकते हैं। सोमवार 5 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में सभी प्रकार की शराब दुकानें बंद रहेंगी। डीलर भी दुकानों तक शराब की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। 

उद्योग व उत्पादन क्षेत्र रहेंगे शुरू
उद्योग व उत्पादन क्षेत्र शुरू रहेंगे। निर्माणकार्य साइट पर मजदूर, कामगारों को रहना जरूरी है। सिर्फ सामग्री परिवहन करने अनुमति दी जाएगी। किसी कामगार को कोविड होने पर उसे निकाला नहीं जा सकेगा। उसे मेडिकल अवकाश और पूरा वेतन देना होगा। 

एक दिन पहले बना रहा भ्रम 
राज्य सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही। सरकार के आदेश में स्पष्ट नहीं था कि जीवनावश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें, बाजार बंद रहेंगे या नहीं? नेताओं के बयान भी भ्रम पैदा करते रहे। व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे थे। पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ने कुछ टीवी चैनल्स से बात करते हुए कहा कि छोटे दुकानदारों व कामगारों का नुकसान नहीं होने देंगे। दुकानें शुरू रहेंगी। यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इससे समझा जा रहा था कि सिर्फ दो दिन दुकानें और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन मनपा के पूर्व स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि मंगलवार से जीवनावश्यक दुकानें छोड़कर सभी दुकानें, बाजार, मॉल्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शाम को मनपा का नोटिफिकेशन आने और मनपा आयुक्त द्वारा स्पष्ट कहने के बाद यह साफ हो पाया कि मंगलवार से सभी बाजार बंद रहेंगे। 

बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की खैर नहीं
लॉकडाउन के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। जरूरत पड़ने सख्त कार्रवाई भी करने का आदेश पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दिया है। बंदोबस्त में सीआरपीएफ की दो कंपनियां, दंगा निरोधक दस्ता, होमगार्ड थाना और जोन स्तर पर शहर में जगह-जगह पर जवान तैनात रहेंगे। शहर में 108 जगहों पर दिन में तथा 72 जगहों पर रात में नाकाबंदी की जाने वाली है। पुलिस आयुक्त ने बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। इस दौरान पहचान-पत्र साथ में रखने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 

निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम
निजी कार्यालयों को पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य रहेगा। केवल बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेम, दूरसंचार जैसी वित्तीय सेवा देने वाले और स्थानीय आपत्ति व्यवस्थापन, बिजली, जलापूर्ति करने वाले कार्यालय शुरू रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
 

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