रिश्वत लेने वाले ASI मेश्राम को 4 वर्ष का कारावास

 रिश्वत लेने वाले ASI मेश्राम को 4 वर्ष का कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-27 08:14 GMT
 रिश्वत लेने वाले ASI मेश्राम को 4 वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। लांजी थाना में ASI के रूप में पदस्थ रहते हुए रिश्वत लेते पकड़ाये ASI भैयालाल पिता गुलाबचंद मेश्राम को बालाघाट कोर्ट के माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने आरोप में दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदंड एवं धारा 13 (1)(डी) के तहत 4 वर्ष के कारावास और 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।

विद्युत कर्मचारियों से हुआ था विवाद 
माननीय कोर्ट द्वारा दिये गये इस फैसले में शासन की ओर से कोर्ट में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा ने पैरवी की थी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि लांजी थाना अंतर्गत सिहरी निवासी गोपाल कबिरे के घर पर विद्युत विभाग का दल जांच करने पहुंचा था, जहां गोपाल कबिरे और उसके बेटे दिनेश कबिरे द्वारा विद्युत विभाग के जांच दल से विवाद किये जाने के बाद विद्युत विभाग के जांच दल के अधिकारी द्वारा इसकी शिकायत लांजी थाने में की गई थी।

जिला बदर की धमकी देकर ली थी रिश्वत
जिसमें लांजी पुलिस ने गोपाल कबिरे और दिनेश कबिरे के खिलाफ 353,186,294,506 एवं 34 भादंवि. के तहत अपराध कायम कर जांच में लिया था। जिसकी जांच ASI भैयालाल मेश्राम कर रहे थे। जिसमें गोपाल कबिरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से गोपाल कबिरे को जमानत मिल गई थी। जबकि इसी मामले में दिनेश कबिरे को माननीय उच्च कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई थी। जिस जमानत को लेकर दिनेश कबिरे ने जब ASI भैयालाल मेश्राम से मुलाकात की और उन्हें उच्च कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत का कागज दिखाया तो ASI भैयालाल मेश्राम जमानत को अस्वीकार करते हुए जिला बदर की धमकी देकर उससे 3 हजार रूपये की मांग करने लगे।

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