हवलदार की हत्या करने वाले साइको किलर को उम्र कैद - चल रहे हत्या के 21 मामले

हवलदार की हत्या करने वाले साइको किलर को उम्र कैद - चल रहे हत्या के 21 मामले

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-08 07:34 GMT
हवलदार की हत्या करने वाले साइको किलर को उम्र कैद - चल रहे हत्या के 21 मामले

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिला अदालत ने हनुमानताल थाने में पदस्थ हवलदार राजकुमार तिवारी की हत्या के आरोप में साइको किलर सरमन शिवहरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे संजय कुमार शाही ने आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने इस मामले में 11 अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। विचारण के दौरान आरोपी जुलेबा बी की मृत्यु हो चुकी है।
लूटी थी सर्विस रिवाल्वर
अभियोजन के अनुसार 11 अप्रैल 2011 को दोपहर 3 बजे हनुमानताल थाने में पदस्थ 47 वर्षीय हवलदार राजकुमार तिवारी ड्यूटी करके बाइक से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वह खाई मोहल्ला हनुमानताल के पास पहुंचे। आरोपी सरमन शिवहरे ने राजकुमार तिवारी को पीछे से सिर पर एक-एक कर तीन गोलियां मारी। गोली लगने से राजकुमार तिवारी बाइक से गिर गए। इसके बाद सरमन शिवहरे ने उनकी सर्विस रिवाल्वर लूट ली। इसके बाद वह फरार हो गया। जबलपुर पुलिस ने आरोपी को तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
ऐसे हुआ खुलासा
इस घटना के दो साल बाद सरमन शिवहरे ने सतना के एक व्यापारी के साथ लूट की थी। लूट के बाद वह भाग रहा था, उसी समय जनता से उसे घेरकर पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से हवलदार राजकुमार तिवारी से लूटा गया रिवाल्वर बरामद किया गया। इसके बाद खुलासा हुआ कि हवलदार राजकुमार तिवारी की हत्या सरमन शिवहरे ने की थी। सरमन की निशानदेही पर वकील उर्फ सरफराज, शहजाद खान, वकील उर्फ शकील, शाहीद खान, मो. रफीक, रिजवान अंसारी, सररू उर्फ सरफराज, शेख हनीफ, पप्पू उर्फ दुर्गा प्रसाद, राजा उर्फ शब्बीर, सहीदा बेगम और जुलेखा बी को भी आरोपी बनाया गया था। प्रकरण के सुनवाई के दौरान जुलेबा बी की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने सभी सह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
21 हत्याओं का आरोपी, मृत्युदंड देने की मांग
विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने दलील दी कि मुख्य आरोपी सरमन शिवहरे साइको किलर है। उसके खिलाफ जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में 21 हत्याओं के प्रकरण चल रहे है। वर्तमान में आरोपी ग्वालियर जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। ऐसे साइको किलर को मृत्युदंड की सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरमन शिवहरे को उम्र कैद और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

 

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