पुलिस ने जप्त की 25 लाख की स्मैक, आरोपी से पूछताछ के बाद हो सकता है और भी मामलों का खुलासा

पुलिस ने जप्त की 25 लाख की स्मैक, आरोपी से पूछताछ के बाद हो सकता है और भी मामलों का खुलासा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-16 12:31 GMT
पुलिस ने जप्त की 25 लाख की स्मैक, आरोपी से पूछताछ के बाद हो सकता है और भी मामलों का खुलासा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। गोहलपुर पुलिस के एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 260 ग्राम स्मैक जप्त की है। अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में स्मैक की कीमत 2 लाख रुपए बतायी जा रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि वह स्मैक कहा से लाता था और शहर में किस-किस को बेचता था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर जांच में लिया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अमित सिंह (भा.पु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियो एवं थाना प्रभारियों को मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के तहत अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर सीताराम यादव द्वारा संभाग के थाना प्रभारियों को सूचना संकलित कर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरोपियों को चिन्हित कर कार्यवाही किये जाने हेतु लगाया गया था। थाना गोहलपुर में 15 अक्टूबर को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि सौरभ मराठा मादक पदार्थ स्मैक बेचने की फिराक में गाजी नगर पानी की टंकी के पास ग्राहक के इंतजार में खड़ा है।

सूचना पर तत्काल योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गयी मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति खड़ा दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम सौरभ मराठा पिता राजू मराठा उम्र 19 वर्ष निवासी पाठबाबा सर्वेन्ट क्वाटर घमापुर बताया है। सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली, तो अपने पि_ू बैग के अंदर एक सफेद रंग की पॉलीथीन में 4 पुडियों मे स्मैक रखे हुये मिला। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर तौल करने पर कुल 260 ग्राम होना पायी गयी है,    जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट मे अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बतायी जा रही है।  आरोपी  के कब्जे से स्मैक जप्त करतें हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 8, 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त स्मैक कहां से और कैसे प्राप्त की के सम्बंध में पूछताछ की जा रही है।

 

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