फेसबुक पर मतदान के 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा राजनीतिक विज्ञापन
फेसबुक पर मतदान के 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा राजनीतिक विज्ञापन
डिजिटल डेस्क, मुंबई । फेसबुक ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि वह चुनाव के 48 घंटे पहले राजनीतिक विज्ञापनों को नहीं दिखाएगा। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञापन देने वाले की पहचान पहले पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट जैसे पहचानपत्रों से सत्यापित की जाएगी। इसके साथ ही विज्ञापन देनेवालों का ब्योरा भी दर्शाया जाएगा। यदि चुनाव आयोग किसी विज्ञापन को हटाने को कहेगा तो वे उसे तुरंत हटा देंगे। सुनवाई के दौरान गूगल, यू-ट्यूब व फेसबुक ने हाईकोर्ट में राजनीतिक विज्ञापन को लेकर अपनी नीति का खुलासा किया। गूगल पर सिर्फ भारतीय नागरिक अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद विज्ञापन कर पाएगा। विज्ञापन का शुल्क भारतीय मुद्रा में देना होगा। जिससे विज्ञापन में विदेशी निवेश रुक सके।
फेसबुक की विज्ञापन से जुड़ी यह नई नीति 21 फरवरी से लागू होगी। जबकि गूगल व यूट्यूब की नीति 14 फरवरी से लागू हो चुकी है। गूगल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला ने कहा कि मेरे मुवक्किल की नीति केंद्र सरकार की ओर से साल 2013 में मीडिया के नियमन को लेकर जारी अधिसूचना के अनुरुप है। उन्होंने कहा कि गूगल में विज्ञापन देने वाले इच्छुक (राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्ति) को पहले अपने विज्ञापन के लिए चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाना होगा। ऑनलाइन विज्ञापन को लेकर इस तरह की नीति यूके, यूएसए व ब्राजील में लागू है। अब भारत में इसी नीति को लाया गया है। सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेशे से वकील सागर सूर्यवंशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
बढ़ी मतदाताओं की संख्या
राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप शिंदे ने बताया कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार राज्य में 24 लाख 34 हजार 127 मतदाता बढ़े हैं। लोकसभा चुनावों तक मतदाताओं की संख्या और बढ़ सकती है। क्योकि नामांकन दाखिल होने के एक सप्ताह पहले तक मतदाताओं के पंजीयन का काम जारी रहेगा। शिंदे ने कहा कि मतदाता टोल फ्री नंबर 1050 डायल कर इस बात की जांच कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। किसी भी जिले के मतदाता इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा www.nvps.in वेबसाइट पर जाकर भी मतदाता सूची में अपने नाम की जांच की जा सकती है। 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवा इस वेबसाइट के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फार्म 6 भर सकते हैं। इसके अलावा तहसीलदार कार्यालय में जाकर पंजीकरण का विकल्प भी मौजूद होगा। फार्म 6 के साथ पासपोर्ट के आकार का रंगीन फोटो, आयु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र भी जमा कराना होगा। मतदाता बनने के लिए आधारकार्ड अनिवार्य नहीं है।